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Ghazipur: जिले में बिना लाइसेंस नहीं चलेंगे ई-रिक्शा - एडीएम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा का संचालन नहीं होगा। वहीं 18 वर्ष से कम उम्र के ई-रिक्शा चालकों पर कार्रवाई होगी। यह निर्देश दिया एडीएम राजेश कुमार सिंह ने दिया। वह बुधवार को राइफल क्लब सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक ले रहे थे।

बैठक में यातायात नियमों का पालन करने, दो पहिया वाहन व्यक्ति को चलाने व बैठने वाले को हेलमेट का प्रयोग करने, चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। एडीएम राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का पालन न करने वाले पर कार्रवाई करते हुए चालान की प्रक्रिया अपनाई जाए। विद्यालयों में छात्रों को लाने ले जाने वाले बसों में कुशल वाहन चालक को वैध लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाने की अनुमति दी जाए। 


शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या को देखते हुए सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को यातायात नियमों का पालन कराते हुए जाम की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। ट्रक व बस मालिक को ओवर स्पीड व ओवरलोड न चलाने व सैदपुर एवं महराजगंज में खराब सड़कों को मरम्मत कराने का निर्देश दिया। बैठक में एआरटीओ राम सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता, यातायात प्रभारी प्रवीण यादव, ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधि व अन्य समिति के सदस्य उपस्थित थे।