Ghazipur: एमएलसी के वाहन एजेंसी का निरस्त होगा ट्रेड सर्टिफिकेट
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. स्कार्पियो बेचने के बाद उसका पंजीयन परिवहन कार्यालय में नहीं कराने पर हाईकोर्ट के निर्देश पर सहायक परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने डीलर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। समयावधि में जवाब नहीं देने पर फर्म का ट्रेड सर्टिफिकेट लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। आगे जवाब संतोषजनक नहीं होने पर ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त किया जा सकता है। एआरटीओ ने 16 फरवरी को सुनवाई के लिए बुलाया है। इस एजेंसी का ट्रेड सर्टिफिकेट पंजीयन विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) विशाल सिंह चंचल के नाम से परिवहन कार्यालय में दर्ज है।
कैंट थाना क्षेत्र के संजय नगर कालोनी के रहने वाले पंकज पांडेय ने 18 फरवरी-2017 को मेसर्स राज इंडिया आटो प्राइवेट लिमिटेड से एक स्कार्पियो खरीदा था। पंकज पांडेय का आरोप था कि स्कार्पियो बेचने के साथ डीलर ने पंजीयन शुल्क का पूरा पैसा ले लिया था। पंजीयन किताब (आरसी) के लिए लगातार डीलर के यहां दौड़ता रहा लेकिन कोई संतोषजनक जवाब देने वाला नहीं था। करीब तीन साल से स्कार्पियो का पंजीयन नहीं होने से काफी शुल्क बढ़ गया।
एआरटीओ ने की सुनवाई
एआरटीओ ने पांच फरवरी को अपने कार्यालय में वाहन स्वामी के साथ डीलर के अधिवक्ता संग सुनवाई की थी। डीलर को सभी प्रपत्रों के साथ आने को कहा गया था। डीलर की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और पत्र पूरे नहीं होने पर नोटिस जारी की गई है।
डीलर काटते हैं वाहनों का टैक्स
वाहन स्वामियों की सुविधा और परिवहन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शासन ने टैक्स काटने का जिम्मा डीलरों को दे दिया है। डीलर टैक्स काटने के साथ वाहन का पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में फीड करके परिवहन विभाग के वेबसाइट अपलोड करते हैं। यहां प्रपत्रों का परीक्षण करने के बाद परिवहन अधिकारी अप्रूवल करते हैं.
