Ghazipur: जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्ट्रांग रूम का किया स्थलीय निरीक्षण
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार को जिलाधिकारी एमपी सिंह व पुलिस अधीक्षक डा. ओमप्रकाश सिंह ने जनपद के विभिन्न विकास खण्डों का स्थलीय निरीक्षण कर वहां बनाये गये नामांकन स्थल, मतगणना स्थल, पार्टी रवानगी स्थल व स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने जनपद के विकास खण्ड सदर व करंडा क्षेत्र में बनाये गये पार्टी रवानगी स्थल, मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बालेश्वर पाण्डेय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छावनी लाईन सदर में बनाये गये स्ट्राग रूम को ज्वाईन्ट कराते हुए वहां सीसी टीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। सूरत महिला महाविद्यालय बड़सरा, करंडा में स्ट्रांगरूम में सीसी टीवी कैमरा लगाने तथा विकास खण्ड करंडा में नामांकन स्थल पर नाली की मरम्मत कराने का निर्देश दिया। पार्टी रवानगी स्थल को समतल कराते हुए साफ-सफाई का निर्देश दिया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए कोई भी जनसभा, जलूस व 5 व्यक्तियों से ज्यादा नामांकन में उपस्थित नहीं रहेंगे। नामांकन के समय मास्क जरूरी है अन्यथा प्रवेश वर्जित रहेगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विकास खण्ड अधिकारियों को मतदान केन्द्रों, पाटीं रवानगी स्थल, मतगणना स्थल पर साफ-सफाई, लाईटिंग, प्रकाश, रैम्प की व्यवस्था, पेयजल, बैरिकेडिंग, टेंट, शौचालय की उपलब्धा सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया। मौके पर उपजिलाधिकारी सदर अनिरूद्ध प्रताप सिंह, तहसीलदार सदर संबंधित विकास खण्ड अधिकारी उपस्थित थे।
चुनाव में लगे वाहनों में ईधन की आपूर्ति का निर्देश
जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित वाहनों में ईधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में निर्वाचन के वाहनों में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए जनपद के प्रत्येक डीजल, पेट्रोल पम्प पर 5000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल मई माह के अंत तक तत्काल प्रभाव से आरक्षित की जाती है। यह आरक्षित मात्रा पम्प के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जायेगी, ताकि आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके।
उक्त आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट, अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार किया जायेगा। उन्होंने जनपद के समस्त पेट्रोल, डीजलपम्प स्वामियों को अवगत कराया है कि वह अपने-अपने डीजल, पेट्रोल पम्प पर 5000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल का स्टाक तत्काल प्रभाव से 31 मई तक आरक्षित रखना सुनिश्चित करें। साथ ही पम्प स्वामियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने रिटेल आउटलेट पर उपर्युक्त मात्रा के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल का भण्डारण सुनिश्चित करें। इससे उक्त अवधि में आम जन को कोई असुविधा न हो।