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Ghazipur Panchayat Chunav: जिले में अबतक बिके 17945 नमांकन पत्र

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। डीडीसी, बीडीसी और प्रधान पदों पर तो सरगर्मी है, लेकिन ग्राम सदस्य पदों पर लोगों की दिलचस्पी कम दिख रही है। अब तक 17 हजार 945 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। इसमें सबसे कम ग्राम सदस्य के पदों पर नामांकन पत्र खरीदे जा रहा है।

बुधवार को सभी ब्लाकों पर नमांकन पत्र खरीदने को लेकर दवेदारों की भीड़ लगी रहीं। जिला पंचायत में बुधवार को 22 पर्चा खरीदे गए। जिसमें ग्राम प्रधान पद पर 1126 और बीडीसी के 716 नामांकन पत्र बेचे गए। जबकि ग्राम सदस्य के पदों पर 716 पर्चा खरीदे गए हैं। जैसे -जैसे नामांकन तिथि नजदीक आ रही है, वैसे ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी तेज हो गई है। ग्राम प्रधानी व जिला पंचायत के नये-नये दावेदार भी बढ़ रहे हैं। अभी नामांकन पत्रों की संख्या तीन से चार गुना हो सकती है। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी के पद पर दावेदार की संख्या बढ़ रहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर नमांकन कम खरीदे जा रहे है। नामांकन तिथि जैसे-जैसे आ रही वैसे ही नमांकन पत्रों की बिक्री बढ़ रही है। अबतक सभी पदों को मिलाकर 17 हजार 945 नमांकन पत्रों की बिक्री हुई है।


तीन पद के दावेदारों को खर्च के लिए खुलवाना होगा खाता

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक और बदलाव कर दिया है। अब तीन पदों के दावेदारों को चुनावी खर्च के लिए बैंकों में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। खुले खाते से हीं प्रत्याशर अपना चुनावी खर्च करेंगे। चुनावी खर्च के लिए पुराने खाते का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव के दौरान सभी खर्चो का ब्योराभी उन्हें देना होगा।


राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक और बदलाव किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को खाता खोलवाना अनिवार्य हो गया है। उस खाते से प्रत्याशी अपना चुनावी खर्च करेंगे। पुराने खाते का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सभी खर्च का ब्योरा भी उन्हें देना होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही बैंक पासबुक की छायाप्रति भी लगाना होगा। आयोग के इस फैसले से प्रत्याशियों के सामने खाता खुलवाने की भी एक चुनौती पैदा हो गई है। अबतक विधानसभा व लोकसभा में हीं दावेदारों के द्वारा चुनावी खर्च के लिए खाता खुलवाना होता था, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधान पद के प्रत्योशियों को चुनावी खर्च के खाता खुलवाने को लेकर बदलाव कर दिया गया है। इस खाते से चुनाव से जुड़े सभी खर्च यानी नामांकन, जमानत राशि समेत सभी खर्च करने होंगे। 


पारदर्शी चुनाव व खर्च पर निगरानी के लिए आयोग ने यह फैसला किया है। यही नहीं पुराने खातें का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, बल्कि नया खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। दावेदारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त खाता का ब्योरा रिटर्निंग ऑफिसर व व्यय अनुश्रवण कमेटी को देना होगा। चुनाव के दौरान या फिर बाद में चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्रत्याशियों को आयोग से नामित पर्यवेक्षक के समक्ष रखना होगा। निर्धारित रकम से ज्यादा खर्च पर प्रत्याशियों की सिर्फ जवाबदेही नहीं,बल्कि कार्रवाई भी आयोग कर सकता है। सहायक निर्वाचन अधिकारी एसएन सिंह ने बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार जानकारी दावेदार कंट्रोल रुम से ले सकते है।

 
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