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जौनपुर, शाहगंज, मछलीशहर को बनाया गया कटेनमेंटजोन, यहां 13 मई तक संपूर्ण लाॅकडाउन

गाजीपुर न्यूज़ टीम, जौनपुर. जौनपुर जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से तीन निकायों में 13 मई तक संपूर्ण लाकडाउन घोषित कर दिया गया है। इसमें सभी दुकानों व बाजार को बंज रखकर केवल आवश्यक सेवाओं को चालू करने का आदेश दिया गया है। नगर पालिका परिषद जौनपुर, नगर पालिका शाहगंज, नगर पंचायत मछलीशहर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। महामारी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर इन तीनों निकायों में 13 मई तक सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कोविड-19 जैसे जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसा कि शहर या जिला अथवा इस प्रकार के अन्य स्थान जहां ऐसे मामले बहुत अधिक हैं और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसको भौतिक रूप से कंटेंनमेंट जोन का निर्माण किए जाने का जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत नगर पालिका परिषद जौनपुर में 122, नगर पालिका परिषद शाहगंज में 11, नगर पंचायत मछलीशहर में 6 सक्रिय मरीज होने के कारण संक्रमण दर 13 से 15 प्रतिशत है। कोविड-19 एवं चिकित्सालय में आईसीयू, आक्सीजन समर्थित 90 प्रतिशत भरे हुए हैं। कोविड-19 में प्रसार के कारण प्राण का संकट बना हुआ है। जिस कारण भौतिक वृहद कंटेन बनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए जौनपुर, शाहगंज व मछलीशहर निकाय में आने वाले सभी थानाध्यक्ष को कंटेनमेंट जोन का पालन कराने का आदेश दिया गया है। नगर पालिका परिषद एवं फायर ब्रिगेड की तरफ से अभियान चलाकर व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। निर्धारित एसओपी के अनुसार सभी संबंधित विभागों की तरफ से कार्यवाही की जाएगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की सुचारू आपूर्ति हेतु नगर मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी के साथ जिला पूर्ति अधिकारी समन्वयक व आपूर्ति सुनिश्चित कराएंगे।


कंटेंनमेंट में जांच व आवश्यक दवाओं की पूर्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से की जाएगी। कंटेंन की एसओपी का अनुपालन संबंधित नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, अधिशासी अधिकारी व संबंधित थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए निर्धारित गाइडलाइन के अनुपालन की प्रतिदिन समीक्षा अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व राजकुमार द्विवेदी करेंगे। जिस क्षेत्र में अनुपालन से विचलन पाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।


शादी व अंतिम संस्कार का यह नियम

शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 व खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों को कोविड-19 के अनुसार व अन्य सावधानियां के साथ अनुमति होगी। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।


यह सेवाएं रहेंगी बंद

समस्त शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट एवं बार, खेल कांप्लेक्स, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को बंद किया जाए। आवश्यक सेवाएं एवं गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य सेवा पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई आम परिवहन के निर्धारित संचालन को जारी रखा जाए। इस प्रकार की सेवाएं सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगे।

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