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कई DSP का हो सकता है डिमोशन, गृह विभाग ने DGP से मांगा प्रस्ताव, जानें क्या है मामला

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. चयन वर्ष 2019-20 और 2020-21 में इंस्पेक्टर से पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर हुई प्रोन्नति के मामले में हाईकोर्ट के एक आदेश से बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। आउट आफ टर्न प्रोन्नति कोटे वाले डीएसपी पदावनत (डिमोशन) किए जा सकते हैं। गृह विभाग ने इस मामले में डीजीपी से संस्तुति के साथ प्रस्ताव मांगा है। 


अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को इस संबंध में डीजीपी को पत्र भेजा है। इसमें एक अवमानना वाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 11 अगस्त 2021 के आदेश का हवाला देते हुए तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है।

पत्र के अनुसार न्यायालय के 22 फरवरी 2019 के आदेश के बाद 22 नवंबर 2019 को बनाई गई इंस्पेक्टरों की वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन वर्ष 2019-20 में तथा नौ दिसंबर 2020 को बनाई गई वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन वर्ष 2020-21 में पुलिस उपाधीक्षक के पद की गई प्रोन्नतियों के संबंध में अवमानना वाद दायर किया गया था।

इन प्रोन्नतियों में संवर्ग के इंस्पेक्टरों के साथ-साथ आउट आफ टर्न प्रोन्नति वाले इंस्पेक्टरों को भी शामिल किया गया था। गृह विभाग ने कहा है कि अवमानना वाद में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किए जाने पर यदि डीएसपी पद पर प्रोन्नति प्राप्त इंस्पेक्टरों को पदावनत किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसका पूर्ण संगत प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। 

हाईकोर्ट ने अमर सिंह रघुवंशी की ओर से दाखिल अवमानना वाद में यह आदेश पारित किया है। शासन के गृह विभाग के संयुक्त सचिव महेंद्र प्रसाद भारती की ओर से एडीजी प्रशासन को भेजे गए एक अन्य पत्र में प्रोन्नति कोटे में आउट आफ टर्न से डीएसपी के पद पर प्रोन्नत किए गए इंस्पेक्टरों की वर्तमान तैनाती का विवरण दो दिनों के अंदर मांगा है। इसमें चयन वर्ष 2019-20 और 2020-21 में आउट आफ टर्न से डीएसपी पद पर प्रोन्नत होने वाले इंस्पेक्टर शामिल हैं।

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