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नहीं बना है मतदाता पहचान पत्र तो ऐसे करें आवेदन, Voter ID झट से पहुंचेगा आपके घर

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश समेत जिन राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां वोटरों के सामने मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) बनवाने का विकल्प खुला है. निर्वाचन आयोग ने वोटर और वोटर आईडी बनवाने का काम काफी हद तक आसान बना दिया है. जहां फरवरी-मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं तो वहां 18 साल के हो चुके हैं युवकों के लिए मतदाता पहचान पत्र बनवाना आसान हो गया है. वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन वोटर आईडी के लिए https://www.nvsp.in/ पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन होने पर https://www.nvsp.in/ पर जाकर लॉग इन करना जरूरी होगा. इसके लिए अप्लाई या एनरोल या रजिस्टर करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा और इसके बाद फॉर्म 6 भरना होगा.

बताया गया है कि इस फॉर्म को भरकर वह लोग भी नया वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, जो अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर आए हैं. निर्वाचन आयोग की मंशा है कि मतदान करने से कोई भी पत्र व्यक्ति वंचित न रहे. इसी को लेकर उसकी कोशिश है कि वोटर और वोटर आईडी कार्ड को आसान बना दिया जाए. इसी के चलते विकल्पों को खोलते हुए गाइडलाइन जारी की गई है.

वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म में आपको अपने राज्य, जिले, विधानसभा क्षेत्र, नाम, एक रिश्तेदार का नाम, जन्मतिथि भरनी होंगी. इसके साथ ही यहां एक जगह आपको परिवार के किसी व्यक्ति या पड़ोसी का ईपीआईसी नंबर भी भरना होगा. ईपीआईसी नंबर यानी इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड नंबर होता है, जो आईडी के फोटो के ऊपर मौजूद होता है. इसके बाद आपको अपना फोटो, उम्र की जानकारी और पते का ब्यौरा अपलोड करना होगा.

इतनी प्रक्रिया के बाद एक घोषणापत्र आएगा, जिसे भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी दी हुई ईमेल आईडी पर मतदाता पहचान पत्र के लिंक के साथ एक ईमेल भेजा जाएगा. इस प्रॉसेस के बाद आपका फॉर्म संबंधित बीएलओ के पास पहुंच जाएगा. जरूरी वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद वोटर आईडी आवेदनकर्ता मतदाता के पते पर पहुंचा दिया जाएगा. फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को एक रेफरेंस आईडी नंबर दिया जाएगा, इसके जरिए फॉर्म का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है. स्टेटस जानने के लिए जब रेफरेंस आईडी नंबर के साथ में ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा. इसके जरिए https://www.nvsp.in पर जाकर ट्रैक स्टेटस के साथ एप्लीकेशन ट्रैक किया जा सकेगा.

ऑफलाइन के लिए बीएलओ से लेना होगा फॉर्म 6

यदि किसी का वोटर कार्ड नहीं बना है और वह इसे ऑफलाइन बनवाना चाहता है तो उसे बीएलओ से संपर्क करना होगा. क्षेत्र के बीएलओ से फॉर्म 6 लेना होगा. इस फॉर्म को भरकर इसके साथ आधार और जन्मतिथि का एक प्रमाण पत्र देना होगा. जन्मतिथि के प्रमाण लिए 10th सर्टिफिकेट दिया जा सकता है. यह सर्टिफिकेट नहीं है तो एफिडेविट लगाना होगा. फार्म के साथ आवेदक को दो फोटो, अपने घर में किसी के वोटर कार्ड की एक कॉपी या फिर अपने पड़ोसी के वोटर कार्ड की कॉपी लगानी होगी. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फार्म को बीएलओ के पास भेजा जाएगा. बीएलओ वोटर आवेदक की भरी जानकारी का सत्यापन करने के बाद अपनी रिपोर्ट लगाएगा, जिसके बाद वोटर आईडीकार्ड जारी कर दिया जाएगा.

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