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कुख्यात कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह के खिलाफ FIR, जान से मारने की धमकी का आरोप

गाजीपुर न्यूज़ टीम, आजमगढ़. आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने देवपुर कमालपुर गांव के ग्राम प्रधान पुत्र की तहरीर पर फोन कर जान मारने की धमकी देने के आरोप में कुख्यात कुंटू सिंह के पत्नी वंदना सिंह और शरणदाता पूर्व प्रधान व प्रबंधक सभापति सिंह केे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

कोतवाल दिनेश यादव ने बताया कि देवपुर कमालपुर गांव की प्रधान रामावती देवी के पुत्र हरबंश कुमार ने आरोप लगाया कि सभापति सिंह पुत्र गुलाब सिंह गांव के पूर्व प्रधान रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान ग्रामसभा की भूमि यूपी के टाप टेन माफिया कुंटू सिंह को गाटा संख्या-182 दान में दे दी, वही उनके शरणदाता भी रहे। बार-बार गांव में हो रहे विकास कार्यों पर आपत्ति दे रहे। मेरी मोबाइल पर फोन कर जातिसूचक शब्द व जान से मारने की धमकी देते हैं। 

साथ ही कुंटू सिंह की पत्नी से फोन पर बात कराकर दबाव बना रहे हैं। यद्यपि ग्राम पंचायत के चुनाव में सामान्य सीट पर मेरी माता रामावती देवी चुनाव जीतीं और सभापति सिंह तीसरे नंबर पर रहे। सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति के प्रधान बनने के बाद बार-बार फोन कर जाति सूचक शब्द व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कोतवाल ने बताया कि जान से मारने की धमकी और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर छानबीन की जा रही है।

उचक्कागिरी के आरोपित को थाने से जमानत

रानी की सराय कस्बे के स्टेट बैंक में पैसा निकालने गए व्यक्ति से उचक्कागिरी करने के आरोप में पकड़े गए किशोर को पुलिस से थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया। क्षेत्र के सेठवल निवासी जगमोहन पैसा निकालने गए थे तभी किशोर ने पैसा छीनने का प्रयास किया।बाहर भागने पर नागरिकों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।पकड़ा गया देवा निवासी ग्राम व थाना जलालपुर, अांबेडकरनगर को नाबालिग होने पर पुलिस ने थाने से जमानत पर रिहा कर दिया।कार्यवाहक प्रभारी एनएम सिंह ने बताया कि नाबालिग होने के कारण थाने से जमानत दी गई है।

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