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उत्तर प्रदेश में निगमों-उपक्रमों में 28% महंगाई भत्ते का शासनादेश जारी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है. महंगाई भत्ता दिए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक उद्यम अरविंद कुमार ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है. सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जायेगा जो 1जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स पाते हैं. अब इन्हें 1 जुलाई 2021 तनख्वाह का 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जायेगा. 

1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में मूल वेतन का 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा. लेकिन अगर एक जनवरी 2016 जिनका वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुआ है उन्हें मूल वेतन का 1 जुलाई 2021 से 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना होगा. एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक अवधि में महंगाई भत्ता की दर मूल वेतन का 164 प्रतिशत ही रहेगी. महंगाई भत्ता केवल उन्हीं उद्यमों को अनुमन्य होगा जिनकी आंतरिक क्षमता ऐसी हो कि वे अतिरिक्त व्यय भर वहन कर सकें.


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