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पुलिसवालों को नशीला खीरा खिलाकर भागा था अपराधी, जानें कोर्ट ने उसे क्या दी सजा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. प्रयागराज की अदालत ने पेशी से लौटते समय पुलिस को चकमा देकर भागने के आरोपित कैदी दयाराम पासी को आठ साल की कैद और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।

सात जून 2013 को थाना सोरांव में बज्र वाहन चालक कृष्ण कुमार तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि नैनी जेल से आरोपित दयाराम पासी को लेकर सीजेएम कोर्ट रायबरेली पेशी के लिए पुलिस अभिरक्षा में गया था। पेशी के बाद वापस लौटते समय ऊंचाहार में खीरा और नमक लेकर आरोपित को बज्र वाहन में दिया था। 

पुलिस का आरोप था कि नमक में नशीला पदार्थ लगाकर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को खीरा खिला दिया, जिससे पुलिसकर्मी अचेत हो गए। फिर फाफामऊ के पास मौका पाकर बज्र वाहन से हथकड़ी सहित भाग गया। बाद में पुलिस ने कछार में दौड़ कर आरोपित को पकड़ लिया था और मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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