गाजीपुर में आज से बंटेगा मुफ्त राशन- जिलापूर्ति अधिकारी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्द गाजीपुर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत लिए गये निर्णय के अनुसार प्रदेश में माह जनवरी, 2022 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गेहू चावल के साथ साबुत चना, नमक एवं खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण दिनांक 15 जनवरी, 2022 तक किया जाना था किन्तु अधिकांश जनपदों में आवंटन के अनुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त नही होने के कारण वितरण तिथि 19.01.2022 तक बढाई गयी है, अर्थात प्रथम चरण में खाद्यान्न सहित 5 वस्तुओं का ई-पॉस मशीन से वितरण दिनांक 19.01.2022 तक किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि 19.01.2022 को भी रहेगी। इस योजना के तहत प्रत्येक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर नियमित खाद्यान्न गेहूॅ चावल के साथ-साथ 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा साबुत चना एवं 01 लीटर रिफाइण्ड खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक की वितरण की व्यवस्था में गेहॅू एवं चावल के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य है, अर्थात ई-पास मशीनों से वितरण के समय कार्डधारक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी अन्य दुकान से खाद्यान्न तो प्राप्त कर सकते है, किन्तु साबुत चना, रिफाइण्ड खाद्य तेेल एवं आयोडाइज्ड नमक पर पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नही है।
यदि किसी कार्डधारक ने पोर्टेबिलिटी के तहत किसी अन्य दुकान से गेहूॅ एवं चावल प्राप्त कर लिया है, तो वे अपनी मूल दुकान से 01 किग्रा साबुत चना, 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक एवं 01 लीटर खाद्य तेल निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक दषा में अविलम्ब हाट गोदाम से आवश्यक वस्तुओं का उठान कर ले ताकि दिनांक 19.01.2022 तक लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा सके।
इसके साथ ही इ-पॉस मशीन में आवश्यक व्यवस्था करा दी गयी है। अतः यदि किसी कार्डधारक ने पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत किसी अन्य उचित दर दुकान से गेहूॅ एवं चावल प्राप्त कर लिया है और वह अपनी मूल उचित दर दुकान पर आता है तो उसे, उसके हिस्से का साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण करे। इसके साथ ही किसी भी लाभार्थी को खाद्यान्न या अन्य वस्तुएं कम मात्रा में नही दिया जाय इसका कठोरता से पालन किया जाये। इसमे किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
