Today Breaking News

माता-पिता और रिश्तेदारों से भी ले सकते हैं होम लोन! टैक्स में मिलेगी छूट, जानें तरीका

गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. होम लोन लेना एक बेहद थका देने वाला लंबा प्रोसेस है. बैंक्स आपसे ढेरों डॉक्यूमेंट्स मांगता है. आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है. आपकी नौकरी से लेकर पर्नसल हर चीज का खंगालता है. तब भी कोई गारंटी नहीं होती कि बैंक आपको लोन देगा. अगर तरस खाकर कोई बैंक आपको लोन देने पर राजी भी हो जाता है तो आपसे ब्याज ज्यादा वसूलता है. 

लेकिन निराश न हों, जरूरी नहीं है कि घर खरीदने के लिए आप बैंक से ही होम लोन लें, इसके दूसरे रास्ते भी हैं. अगर आपके माता-पिता, दोस्त या रिश्तेदार आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आप उनसे भी होम लोन ले सकते हैं. इसके कई फायदे होते हैं. 

परिवार, दोस्तों से होम लोन लेने के फायदे 

1. आप बैंकों की लंबी कागजी कार्रवाई से बच जाते हैं, जिससे होम लोन की प्रक्रिया फटाफट पूरी हो जाती है

2. आपको बैंकों से कम ब्याज पर लोन मिल जाता है क्योंकि ब्याज की दरें लोन लेने वाले और लोन देने वाले की आपसी बातचीत से तय होती हैं.

3. आपका परिवार या दोस्त आपको बेहतर तरीके से जानते हैं इसलिए वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, नौकरी या पर्सनल जानकारियां चेक नहीं करते

4. आपको लोन कितने समय के लिए चाहिए, ये आप दोनों बातचीत के जरिए तय कर सकते हैं. इसमें दोनों पार्टियां लचीला रुख रखती हैं 

5. अगर लोन चुकाने में थोड़ी देर भी हो तो आपका परिवार या दोस्त आपको मोहलत देते हैं, न कि आप पर कोई ऐक्शन लेते हैं 

6. होम लोन को लेकर बैंकों की तरह कड़ी शर्तें नहीं होती हैं

परिवार, दोस्तों से होम लोन लेने का तरीका 

अब सवाल उठता है कि परिवार या दोस्तों से होम लोन लेने की क्या प्रक्रिया है. क्या सिर्फ उनसे बातचीत करके होम लोन लिया जा सकता है. तो जवाब है हां. इसके लिए किसी तरह के एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती है. बेहतर होगा कि जब भी आप परिवार के किसी सदस्य से होम लोन लें तो एक लीगल एक्सपर्ट की मदद लें. इसको बेहद निजी तौर पर रखने से आगे जाकर विवाद खड़ा हो सकता है, जिसको सुलझाने में मुश्किल आ सकती है. 

होम लोन पर टैक्स फायदे 

आपकी जानकारी के लिए बताएं कि होम लोन पर दो तरह के टैक्स फायदे मिलते हैं. पहला लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये सालाना का डिडक्शन मिलता है. दूसरा लोन के ब्याज पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. अब इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट तभी मिलती है जब आप लोन बैंकों से लेते हैं, परिवार से लोन लेने पर ये छूट आपको नहीं मिलेगी. यानी आप 8OC के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट क्लेम नहीं कर सकते हैं. 

उदाहरण के तौर पर समझिए

मान लीजिए कि आपने 20 लाख का लोन परिवार के सदस्य से लिया, जिसे 20 साल में चुकाना है. ब्याज तय हुआ 6 परसेंट. इस तरह मंथली EMI बनी 14,329 रुपये. इस पर सालाना ब्याज बनता है 1,18,547 रुपये और सालाना प्रिंसिपल होगा 53,396 रुपये.  

लोन अमाउंट                         20 लाख

अवधि                                  20 साल

ब्याज                                   6%

EMI                                   14,329

सालाना ब्याज                       1,18,547 (सेक्शन 24)

सालाना प्रिंसिपल                   53,396   (सेक्शन 80C)

सालाना ब्याज  1,18,547 पर आपको सेक्शन 24 के तहत छूट मिल जाएगी. लेकिन सालाना प्रिंसिपल 53,396 पर आपको कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी. एक बात और, आप घर के री-कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए भी दोस्तों, परिवार से लोन ले सकते हैं, इस पर भी आपको टैक्स में छूट मिलती है लेकिन सिर्फ 30,000 रुपये. 

कैसे मिलेगी टैक्स छूट 

आपको सिर्फ ब्याज पर 2 लाख रुपये की सालाना छूट ही मिलेगी. अब सवाल उठता है कि सेक्शन 24 के तहत छूट मिलेगी कैसे. इसके लिए जिस भी परिवार के सदस्य या दोस्त से आपने होम लोन लिया है, वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करता है. जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि आपने साल के दौरान कितना ब्याज का भुगतान किया. ये सर्टिफिकेट आपको इनकम टैक्स में छूट लेने के दौरान सबूत के तौर पर दिखाना होता है. 

कुछ जरूरी बातें 

- परिवार या दोस्तों से लोन पर टैक्स छूट तभी मिलेगी जब वो प्रॉपर्टी Self Occupied हो यानी आप उसमें रहते हों. 

- अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी, पजेशन मिलने के बाद ही टैक्स छूट का फायदा मिलेगा

- कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले चुकाए गया ब्याज पर छूट पजेशन मिलने के बाद 5 बराबर हिस्सों में ले सकते हैं.

'