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धोखाधड़ी मामले में सोनाक्षी सिन्हा की बढ़ी मुश्किल, कोर्ट ने जारी किया वारंट, 25 को पेशी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मुरादाबाद. धोखाधड़ी के मामले में शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत ने फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा समेत दो लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं. मुरादाबाद के कटघर थानाक्षेत्र के शिवपुरी निवासी इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने 22 फरवरी 2019 को कटघर थाने में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, घुमिल ठक्कर, एडगर साकिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. सोनाक्षी तारीख पर नहीं पहुंच रही थीं. इसी के चलते उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, उनके साथ अभिषेक सिन्हा समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है. मामला चार साल पुराना है. कटघर निवासी प्रमोद शर्मा की ओर से थाने में 22 फरवरी, 19 को मुकदमा कायम कराया गया था. अभिनेत्री की ओर से गिरफ्तारी व आरोप पत्र के खिलाफ हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिल गया. कटघर के शिवपुरी निवासी प्रमोद शर्मा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों अभिनेत्री व उनके सह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किए थे.

इसी मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए एसीजेएम-4 स्मिता गोस्वामी ने हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी कर दिए. कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई 25 अप्रैल को करेगा. इस मामले में अधिवक्ताओं का कहना है कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, मगर स्थानीय अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्टे छह माह से ज्यादा देर न होने का तर्क रखा. प्रार्थना पत्र में कहा कि हाईकोर्ट के स्टे आदेश की अवधि बीत चुकी है. मामले में अगली कार्रवाई से कोर्ट को भी अवगत नहीं कराया है.

यह है पूरा मामला

अभिनेत्री सोनाक्षी सिंहा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला प्रमोद शर्मा ने दर्ज कराया था. सोनाक्षी पर इवेंट के लिए आयोजित कार्यक्रम में न पहुंचने का आरोप था. यह इवेंट 30 सितंबर, 18 को होना था. प्रमोद शर्मा की तहरीर पर 22 फरवरी, 19 को थाने में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, कंपनी अधिकारी अभिषेक सिन्हा, धुर्मिल ठक्कर, मालविका और एडगन सकारिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ. आरोप है कि इवेंट शो के लिए साढ़े 37 लाख रुपये का ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया. पुलिस ने विवेचना के बाद प्रथम दृष्टया मामला सही मानते हुए 20 मई 20 को चार्जशीट दाखिल कर दी. सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के बाद मामला एसीजेएम-4 में ट्रांसफर हो गया. इसी मामले में जमानती वारंट जारी कर दिया गया है.

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