Today Breaking News

शिल्पा शेट्टी की मां पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने जारी किया समन

गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. शिल्पा शेट्टी के परिवार पर मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अभी हाल ही में उनके पति जेल से बाहर आए हैं और अब उनकी मां के खिलाफ वारंट जारी हो गया है. शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी पर धोखाधड़ी का आरोप है, जिस वजह से उनके जमानती वारंट जारी किया गया. इस मामले में अभी शेट्टी परिवार से कोई बयान सामने नहीं आया है.

शिल्पा की मां के खिलाफ जारी हुआ समन

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी के खिलाफ कथित तौर पर 21 लाख रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में मुंबई की एक अदालत ने जमानती वारंट जारी किया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी अदालत) आर आर खान ने इससे पहले शिल्पा, उनकी मां सुनंदा और बहन शमिता को धोखाधड़ी के एक मामले में समन जारी किया था.

'पिता ने लिया था कर्जा'

शेट्टी परिवार ने सत्र अदालत के समक्ष समन को चुनौती दी थी. सोमवार को सत्र न्यायाधीश ए जेड खान ने शिल्पा और शमिता के खिलाफ मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन उनकी मां को राहत नहीं दी. अदालत ने कहा था कि शिल्पा के दिवंगत पिता सुरेंद्र शेट्टी और सुनंदा उनकी कंपनी में साझेदार थे और उनकी बेटियां भी साझेदार थीं. इसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया और उनका कर्ज से कोई संबंध है ऐसा भी नहीं बताया गया. 

बिजनेसमैन ने लगाया आरोप

इस मामले को थोड़ा विस्तार से जानते हैं. दरअसल, तीनों के खिलाफ एक बिजनेसमैन ने जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. बिजनेसमैन का दावा था कि शिल्पा के दिवंगत पिता सुरेंद्र शेट्टी ने 2015 में उधार लिए थे. उन्हें जनवरी 2017 में इसे चुकाना था लेकिन परिवार ने पैसे देने से मना कर दिया. उन्होंने तीनों पर फर्म मेसर्स वाई एंड ए लीगल के जरिए 21 लाख की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई. शिकायतकर्ता ने कोर्ट में कोई दस्तावेज दायर नहीं दिया था कि शिल्पा और शमिता भी फर्म में हिस्सेदार हैं और उनका इरादा धोखाधड़ी का है. इस वजह से दोनों को कोर्ट से राहत मिल गई.

25 मार्च को अगली सुनवाई

सेशन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कई तथ्यात्मक और कानूनी पहलू हैं जिनकी न्यायिक जांच की जरूरत है. इसलिए कोर्ट शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी के खिलाफ जारी प्रक्रिया पर रोक लगाती है.‘ इसके साथ कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनंदा के खिलाफ कार्रवाई जारी रख सकता है. इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

'