परिवहन विभाग ने बदले नियम, 1 अप्रैल से वाहनों की नंबर प्लेट के ऊपर देनी होगी ये जानकारी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, मुरादाबाद. वाणिज्य वाहनों के लिए प्रदेश भर में पहली अप्रैल से नियम में बदलाव होने जा रहा है। वाहन संचालकों को नंबर प्लेट के ऊपर फिटनेस कराने और समय सीमा खत्म होने की तारीख अंकित करना अनिवार्य हो जाएगा। इस नियम का पालन नहीं करने पर वाहन को अनफिट माना जाएगा। सभी प्रकार के वाणिज्य वाहनों का प्रत्येक साल फिटनेस कराना अनिवार्य होता है।
फिटनेस नहीं कराने पर पहली पांच हजार जुर्माना देना पड़ता है। दूसरी बार दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। वर्तमान में वाहन का फिटनेस कराने के बाद परिवहन विभाग पत्र जारी करता है। वाहन की चेकिंग करने वाले टीम को कागज देखने पर वाहन का फिटनेस है या नहीं इसकी जानकारी मिलती है। जांच करने वाले अधिकारियों की कमी के कारण सभी वाहनों का विस्तृत चेकिंग नहीं किया जा सकता है। ऐसे अनफिट वाहनों का संचालन किया जाता है। जिससे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने फिटनेस के नियम को बदलाव को लेकर पिछले साल राजपत्र जारी किया था।
अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक अप्रैल से नियम में बदलाव करने की जानकारी दी है। एक अप्रैल से सभी प्रकार के यात्री वाहन, स्कूल बस, माल वाहक वाहन के आगे व पीछे नंबर प्लेट के ऊपर नया प्लेट लगाकर वाहन का फिटनेस कराने की तारीख व खत्म होने की तारीख लिखना अनिवार्य होगा। जिस वाहन में फिटनेस की तारीख नहीं लिखी होगी वह अनफिट माना जाएगा और उस पर जुर्माना लगेगा। मुरादाबाद जिले में वाहन चेकिंग करने वाले टीम प्रत्येक माह औसत 15 अनफिट वाहनों को पकड़ती हैं।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) भीमसेन सिंह ने बताया कि पहली अप्रैल से वाणिज्य वाहनों के नंबर प्लेट के ऊपर फिटनेस से संबंधित जानकारी लिखना अनिवार्य हो जाएगा। वाहनों का फिटनेस कराने आने वाले संचालकों को नये नियम लागू होने की जानकारी दी जा रही है और अभी से नंबर प्लेट के ऊपर फिटनेस से संबंधित जानकारी अंकित कर दे। इसके बाद अनफिट वाहनों का चलना काम हो जाएगा।