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आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो टेंशन न लें, मतदाता पर्ची के साथ लाएं ये दस्‍तावेज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी/गाजीपुर. मतदाता पर्ची के साथ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र मतदान के दिन लाना आवश्यक है। अगर फोटो पहचान पत्र नहीं है तो आप मतदाता पर्ची के साथ आयोग की ओर से सुझाए गए 11 दस्तावेज में से किसी एक के जरिए भी वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है।

ये दस्तावेज होंगे मान्य 

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • बैंक, डाकघर की ओर जारी फोटोयुक्त पासबुक
  • पैनकार्ड
  • एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
  • मनरेगा जाब कार्ड
  • श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  • सांसद, विधायक, एमएलसी की ओर से जारी सरकारी पहचान पत्र।
  • आधार कार्ड

बीप की आवाज संग सात सेकेंड तक दिखेगा आपका मत

वर्ष 2000 से मतपत्रों से मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। मतदान ईवीएम से होने लगे। अब वीवीपैट की भी व्यवस्था कर दी गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट देने जाएंगे। ऐसे में आप जब मतदान करने जाएं तो ध्यान रखें कि बैलेट यूनिट के बगल में रखे वीवीपैट पर आपने जो मत दिया है वह सात सेकेंड तक दिखाई देगा। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका वोट सही जगह गया है।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक मतदाता की पहचान पूरी होने पर अमिट स्याही लगाए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी ईवीएम के कंट्रोल यूनिट से मत जारी कर आपको वोटिंग कंपार्टमेंट (मतदान के लिए पर्दे से बना घेरा) में जाने को कहेंगे। वहां बैलेट यूनिट में ऊपर लाइट जलती मिलेगी। अपने उम्मीदवार को चुनें। 

उसके सामने मौजूद नीले रंग के बटन को दबाएं। इसके बाद लाल बत्ती जलेगी व बीप की आवाज सुनाई देगी। साथ ही वोटिंग यूनिट के बगल में रखे वीवी पैट की स्क्रीन पर नजर रखें जिसमें उम्मीदवार का क्रम संख्या, नाम तथा चुनाव चिह्न दिखेगा। यह विवरण सात सेकेंड तक रहेगा। यह प्रमाण है कि आपका वोट पड़ गया। इसमें से एक पर्ची भी निकलेगी लेकिन वह आपको नहीं मिलेगी।

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