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एक्शन शुरू! गोलियों की धमकी देने वाले सपा विधायक शहजिल के पेट्रोल पंप की NOC निरस्त

गाजीपुर न्यूज़ टीम, बरेली. गोलियों की धमकी देने वाले भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) सोमवार को डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने निरस्त कर दिया। बीडीए उपाध्यक्ष के अनुरोध पर उन्होंने उक्त आदेश जारी कए हैं। वहीं, सीलिग की भूमि होने की आशंका पर अभिलेख खंगाले जा रहे हैं।

बरेली-रामपुर रोड पर सीबीगंज में विधायक शहजिल इस्लाम का शार्फ फिलिग स्टेशन नाम से पेट्रोल पंप है। नक्शा पास नहीं होने के चलते बीडीए की टीम ने सात अप्रैल को पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया था। इंजीनियरों ने बताया था कि करीब एक साल पहले ही पेट्रोल पंप के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया था। ध्वस्तीकरण के बाद बीडीए उपाध्यक्ष ने डीएम को पत्र भेजकर पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त करने और भूमि सीलिग की होने की आशंका जताते हुए जांच कराने का अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र में बताया था कि 30 दिन में नक्शा पास कराने की शर्त पर ही प्रशासन की ओर से एनओसी दी गई थी। बीडीए उपाध्यक्ष जोगिदर सिंह के अनुरोध पर सोमवार को डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त कर दी। साथ ही भूमि की जांच कराने के निर्देश एडीएम सिटी को दिए हैं।

वर्ष 2009 में भू उपयोग में किया गया परिवर्तन

सीलिग विभाग से एनओसी नहीं होने पर भूमि सीलिग की होने की आशंका जताई गई है। डीएम के निर्देश पर एडीएम सिटी डा. राम दुलारे पांडेय ने राजस्व विभाग से पेट्रोल पंप वाली भूमि के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। अब तक की जांच में भूमि श्रेणी एक संक्रमणीय होने की पुष्टि हुई है। इस भूमि का वर्ष 2009 में एसडीएम स्तर से भू उपयोग में परिवर्तन किया गया था। फिलहाल राजस्व टीम पुराने अभिलेखों को खंगाल रही है।

एक अप्रैल को दिया था विवादित बयान

सपा के जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना ने आकाशपुरम में एक अप्रैल को स्वागत कार्यक्रम रखा था, जिसमें विधायक शहजिल इस्लाम ने मुख्यमंत्री को गोलियों की धमकी दी थी। दो अप्रैल को भाषण का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था।

चार अप्रैल को दर्ज हुआ मुकदमा

मामले में चार अप्रैल को हिदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अनुज वर्मा की तहरीर पर शहजिल इस्लाम व सपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना के विरुद्ध बारादरी थाने में उकसाने, धमकी देने और राष्ट्रीय अखंडता प्रभावित करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

बीडीए ने पेट्रोल पंप का नक्शा पास नहीं किया था। प्रशासन द्वारा दी गई एनओसी में 30 दिन में नक्शा पास कराने की शर्त रखी गई थी। यह भी शर्त थी कि नक्शा पास नहीं होने पर स्वत: एनओसी निरस्त हो जाएगी। बीडीए ने पेट्रोल पंप गिराने के बाद इसकी जानकारी दी। इस पर पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त कर दी गई है।-शिवाकांत द्विवेदी, डीएम

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