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सरेंडर नहीं करने होंगे राशनकार्ड, न होगी रिकवरी, ये होंगे अपात्र - Ghazipur News

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिला पूर्ति विभाग ने अपने पूर्व में जारी प्रेस नोट 26 अप्रैल, 12 मई व 20 मई का सोमवार को खंडन करते हुए कहा कि राशन कार्डधारकों से वसूली व कार्ड का समर्पण नहीं कराया जाएगा। सामान्य सत्यापन का कार्य शासन की मंशा के अुनसार ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी व नगरीय क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी करते रहेंगे। 

जिलापूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली (रिकवरी) किए जाने जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। रिकवरी के संबंध में शासन स्तर से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं। अत: रिकवरी के संबंध में प्रसारित की जा रही खबरें असत्य हैं इसलिए उनका खंडन किया जाता है। पूर्व निर्धारित मानकों का पुनर्निर्धारण वर्तमान में नहीं किया गया है तथा पात्रता व अपात्रता की कोई नवीन शर्त निर्धारित नहीं की गई है। 

यह है पूर्व में निर्धारित शर्त

सरकारी योजनांतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाईसेंस या मोटर साईकिल होने के अलावा मुर्गी पालन या गो-पालन जैसे किसी मानक के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। 

ये होंगे अपात्र

नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपात्रता का आधार समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडीनशनर) अथवा पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारर्पोरेट क्षेत्र में आवासीय फ्लैट हो।

ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिचित भूमि हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय दो लाख प्रति वर्ष से अधिक हो। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख प्रति वर्ष से अधिक हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस हो।

किसी भी राशनकार्ड धारक से राशन की वसूली नहीं होगी, न ही किसी को राशनकार्ड समर्पित करने को कहा गया है। यह समय-समय पर होने वाली एक जांच प्रक्रिया है जो नामित अधिकारियों द्वारा की जा रही है।- कुमार निर्मलेंदु, जिला पूर्ति अधिकारी।

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