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रेलवे कर्मचारी समेत चार के खिलाफ CBI ने दाखिल की चार्जशीट, बच्चों की गंदी फिल्में बनाकर बेचता था

गाजीपुर न्यूज़ टीम, चंदौली. सीबीआई ने बाल यौन शोषण मामले में चार आरोपितों के खिलाफ चंदौली में विशेष न्यायाधीश, पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत में मंगलवार को आरोप पत्र दायर किया है। इसमें पटना का रहने वाला और ओडिशा के राउरकेला में सहायक लोको पायलट अजीत कु्मार, चंदौली निवासी अजय कुमार गुप्ता, उसका सहायक अवनीश कुमार सिंह और बांदा का रहने वाला सिंचाई विभाग का पूर्व जूनियर इंजीनियर राम भवन को आरोपित बनाया गया है।

चारों के विरुद्ध नाबालिग बच्चों की अश्लील तस्वीरें व वीडियो इंटरनेट मीडिया और मोबाइल एप के जरिये साझा करने और पैसे लेकर बेचने का आरोप था। सीबीआइ ने इस साल 29 अप्रैल को राम भवन व अजीत कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।

राम भवन को करीब 50 बच्चों का यौन शोषण करने और उनकी अश्वील तस्वीरें इंटरनेट मीडिया और मोबाइल एप के जरिए साझा करने के आरोप में नवंबर 2020 में बांदा में गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल पाक्सो कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार अजीत के राउरकेला व पटना स्थित घरों की तलाशी के दौरान लैपटाप, मोबाइल फोन, डिस्क आदि में भारी मात्रा में बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री बरामद हुई थीं। जांच में नौ से 12 वर्ष के चंदौली के कुछ बच्चों की तस्वीरें व अश्लील फिल्में भी मिलीं।

सीबीआइ ने चंदौली के सकलडीहा निवासी अजय कुमार गुप्ता तथा भदोही के मूल निवासी व आवाजापुर में निजी आइटी कालेज के अविनाश कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने कई बच्चों को बहला-फुसला कर उनकी गंदी तस्वीरे खींची और वीडियो बनाए। बच्चों को धमका कर उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया। आरोप पत्र के अनुसार अजीत कुमार गे मोबाइल एप के जरिये राम भवन, अजय और अन्य कई लोगों के संपर्क में था। अजीत ने तस्वीरों, वीडियो के लिए अजय से भी पैसे लिए थे। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 20 अगस्त का तिथि तय की है।

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