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सांसद अफजाल अंसारी समेत गवाह तीन अक्तूबर को तलब

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद कोतवाली में 21 साल पहले दर्ज केस में नामजद सांसद अफजाल अंसारी सोमवार को सीजेएम कोर्ट में नहीं पेश हुए। हंगामे और बवाल का आरोपी मानने के बाद केस की सुनवाई गवाही से होनी थी लेकिन कोई गवाह भी न्यायालय में नहीं पहुंचा। 

अधिवक्ताओं की हड़ताल और कार्य बहिष्कार के चलते न्यायालय में सोमवार को कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी ने गवाही के लिए 3 अक्तूबर को सभी को तलब किया है। सांसद अफजाल समेत विक्रमा यादव,गोपाल राय,शम्भू सिंह,लुटूर राय व जियाउद्दीन खा पेश होकर बयान दर्ज कराएंगे। 

सीजेएम कोर्ट में चल रहे केस के अनुसार 9 अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद कार्यक्रम के दौरान सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप है कि सपा से तत्कालीन विधायक और वर्तमान गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने चार हजार लोगों के साथ मंडी समिति से जुलूस के साथ तहसील पहुंचे। मुहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। 

तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने प्रयास किया। आरोप है कि प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में घुस गए और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। मुहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी और समर्थकों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत सांसद अफजाल अंसारी पर केस की सुनवाई कर रही है और 3 अक्तूबर की तारीख देते हुए सभी को कोर्ट में तलब किया है।

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