Today Breaking News

हत्यारोपी पिता-पुत्र समेत चार दोषियों को उम्रकैद - Ghazipur News

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. सात साल पहले जमीन के विवाद में चचेरे भाइयों ने मिलकर युवक की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने के केस में गुरुवार को फैसला आया। जिला एवं सत्र न्यायालय के एडीजे तृतीय कोर्ट में संजय कुमार यादव ने दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्या के मामले में पिता पुत्र सहित 4 लोगों को सबूतों, गवाहों और पुलिस की चार्जशीट पर दोषी माना, इन चारों को कठोर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई वहीं प्रत्येक पर 75-75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। केस में मनमानी और विवेचना में लापरवाही करने वाले विवेचक विपिन सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया। आदेश की प्रति डीएम, एसपी और डीजी समेत आला अधिकारियों को भेजी।

गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार यादव की कोर्ट में हत्याकांड की सुनवाई हुई। केसडायरी को दोहराते हुए अभियोजन के वकील ने बताया कि थाना भावरकोल के गांव शेरपुर खुर्द की माधुरी राय ने 30 दिसम्बर 2015 को तहरीर देकर केस दर्ज कराया। तहरीर में बताया कि सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर उसके पति अशोक राय उर्फ लल्लन राय और गांव के पाटीदारों के साथ दरवाजे पर बैठे थे। गांव के दामोदर राय उर्फ बड़क राय व उसका भाई दिगम्बर राय उर्फ लालू व संजय राय और उत्कर्ष राय हथियारो से लैश होकर गालियां देते हुए दरवाजे पर आ गए। 

मेरे पति के ऊपर हमला करते हुए फायर कर दिया पति को लेकर सदर अस्पताल आई। जहां से डॉक्टर ने बीएचयू वाराणसी के लिए रेफर कर दिया और इलाज उनकी मौत हो गईं। सूचना के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध थाना भांवरकोल में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना तात्कालीन थानाध्यक्ष विपिन सिंह ने शुरू की और 3 आरोपियों दामोदर राय, दिगम्बर राय व संजय राय के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण गवाहों के बयान के आधार पर और वादिनी के दरखास्त पर विचार करते हुए न्यायालय आरोपी उत्कर्ष राय को बतौर मुलजिम तलब किया जिसे विवेचक ने जांच में निकाल दिया था। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया।

जज ने दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों दामोदर राय उर्फ बड़क राय, उसके भाई भाई दिगम्बर राय उर्फ लालू, संजय राय और उत्कर्ष राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि में से 60 प्रतिसत की धनराशि वादिनी माधुरी राय को देने का आदेश दिया। इसके बाद कोर्ट ने मुकदमे के विवेचक विपिन सिंह के विरुद्ध विवेचना में लापरवाही बरतने पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। केस में आरोपी को बाहर निकालने को घोर मनमानी बताया। आदेश प्रति पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट ग़ाज़ीपुर के साथ पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्र प्रषित करने का आदेश दिया है।

'