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गाजीपुर में 12 नवंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 नवम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय और वाह्य न्यायालय सैदपुर व मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर की सचिव कामायनी दुबे ने बताया कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एनआईएक्ट, स्टाम्प वाद और पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद का निस्तारण किया जाएगा।

बैठक की गई आयोजित

इसी को लेकर एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी। जिसमें राकेश कुमार नोडल अधिकारी लोक अदालत, कामायनी दूबे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विरेन्द्र कुमार राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज, बबुआ यादव जिला बेसिक शिक्षा विभाग और प्रेमचन्द्र उपाध्याय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण कालेज उपस्थित रहे।

बैठक में 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए पॉलिटेक्निक के छात्रों के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, प्रव्रजन प्रमाण-पत्र, काशनमनी, चरित्र-प्रमाण, मूल प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में चर्चा की गई।

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