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Matritva Shishu Evam Balika Yojana: गर्भवती महिलाओं को 25 हजार रुपये देती है यूपी सरकार, ऐसे करें आवेदन

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. Matritva Shishu Evam Balika Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम है मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना। यह योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य की उन गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो गर्भवती हैं या जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है या जन्म देने वाली है। 

इस योजना के तहत महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में आराम देने के उद्देश्य से कुछ आर्थिक मदद दी जाती है जिससे वो अपने खाने-पीने का ध्यान रख सकें। इस योजना का लाभ श्रमिक महिलाओं या श्रमिक पुरुषों की पत्नियों को दिया जाएगा । इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिलाओं को योजना का आवेदन पत्र भरना होगा।

योजना का उद्देश्य

मातृत्व एवं बाल्यावस्था योजना का उद्देश्य श्रमिक महिलाओं या गर्भवती श्रमिक पुरुषों की पत्नियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को लाभ पहुंचाना है जो प्रसव से पहले और बाद आर्थिक कारणों की वजह से पर्याप्त आराम नहीं कर पाती हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उन्हें मजबूरी के कारण प्रसव के कुछ दिन बाद ही काम करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से माताओं को सहूलियत देने और उनके खाने-पीने का ख्याल रखने के मकसद से आर्थिक मदद दी जा रही है.

मातृत्व एवं बाल्यावस्था योजना के लिए पात्रता

वे श्रमिक महिलाएं जो पंजीकृत होंगी और पंजीकृत श्रमिक पुरुष की पत्नी इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

आवेदक इस योजना के तहत केवल दो बच्चों तक ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

केवल उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक ही इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।

आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

मातृत्व एवं बाल्यावस्था योजना के फायदे

बेटे के जन्म पर 20 हजार रुपये और बेटी के जन्म पर 25 हजार रुपये दिए जाएंगे।

श्रमिक महिला का गर्भपात कराने पर कम से कम 2 माह का वेतन दिया जाएगा।

यदि पहली और दूसरी संतान बालिका है या बालिका गोद ली गई है तो 25 हजार के सावधि जमा की सुविधा दी जाएगी।

प्रसव के चरण में चिकित्सा राशि के रूप में कम से कम 3 महीने का वेतन दिया जाएगा।

मातृत्व एवं बाल्यावस्था योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. पंजीकृत कार्यकर्ता का पहचान पत्र
  3. शिशु का जन्म प्रमाण पत्र (लड़का / लड़की)
  4. बैंक पास बुक की फोटोकॉपी
  5. श्रमिक कार्ड
  6. आंगनबाडी कार्यक्रम द्वारा दिया गया पंजीकरण का प्रमाण
  7. चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया वितरण प्रमाण पत्र

मातृत्व एवं बाल्यावस्था योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको मेन्यू में क्या नया है के विकल्प पर जाना है।
  • आपके सामने कई विकल्प होंगे, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • यहां आपको स्कीम कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है।
  • फॉर्म को पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड किया जाएगा।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी है।
  • फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • अब फॉर्म को संबंधित विभाग में सबमिट कर दें।
  • फॉर्म जमा करने के कुछ महीनों के बाद आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।

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