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गाजीपुर में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, अधिसूचना जारी होते लागू होगी आचार संहिता

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि नगर निकाय समान्य निर्वाचन- 2022 की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जनपद में धारा-144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा प्रभावी हो जाएगी।

डीएम ने बताया कि सभी शस्त्र धारक शान्ति भंग की सम्भावना को देखते हुए सात दिनों के अन्दर अपने शस्त्र को निकटवर्ती शस्त्र की दुकान में जमा कर दें। या फिर थाने में हथियार को जमा करा करा दें। साथ ही शस्त्र जमा की रसीद भी अपने साथ ही रखें।

हथियार जमा नहीं कराए तो होगी कार्रवाई

उन्होंने बताया कि यदि किन्हीं कारणों से शस्त्र जमा करने में समस्या है, तो नोटिस प्राप्त करने के 2 दिनों के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष कारण सहित अपना आवेदन प्रस्तुत करें। जिस पर विचारण किया जाएगा। निर्धारित अवधि सात दिनों में अपना शस्त्र नहीं जमा कराया गया तो संबंधित के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

निकाय चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन

डीएम ने कहा कि नगर निकाय निर्वाचन की अग्रिम तैयारियों को देखते हुए कार्य-सम्पादन के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी अपना कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कर देगी। इसके बाद कार्रवाई प्रत्येक दशा में 20 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी।

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