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गाजीपुर पुलिस प्रशासन ने कुर्क की 9 करोड़ की संपत्ति, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जनपद पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत गैंग सरगना रामनरेश राय और उसके पुत्र गैंग सदस्य रविशंकर राय उर्फ रवि राय निवासी कपूरपुर मिश्र बाजार की अचल बेनामी और नामी संपत्ति कुर्क की गई है। इसकी अनुमानित कीमत 9 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। आरोपी रामनरेश राय पूर्व में सहायक शासकीय अधिवक्ता भी रह चुका है।

बताया गया कि पिता-पुत्र द्वारा एक गिरोह बनाकर आर्थिक और भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य और समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति को अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम से क्रय किया गया था, जिसको आज कुर्क किया गया।

कई आपराधिक मामले हैं दर्ज गैंग लीडर राम नरेश राय द्वारा स्वयं के नाम से मौजा बाग बेगम साहब में 03 बिस्वा 10 धूर जमीन खरीदी गई। रविशंकर राय द्वारा स्वयं के नाम से मौजा बाग बेगम साहब में 271 वर्गमी भूमि खरीदी गई थी। रविशंकर राय द्वारा स्वयं के नाम से मौजा सिकन्दरपुर में 127 वर्गमी भूमि खरीदी गई थी। गैंग लीडर रामनरेश राय द्वारा अपनी पत्नी प्रभा राय के नाम से मौजा बिन्दवलिया 0.0735 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई थी। इन सभी भूखंडों को आज कुर्क किया गया है। आरोपी रामनरेश राय और उनके पुत्र पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें कुछ माह पूर्व एक युवक की हत्या का मामला भी सामने में आया था। मृतक का शव कई माह पहले आरोपी की प्रॉपर्टी से ही बरामद हुआ था।

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