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योगी सरकार की नई पहल: घर में पार्किंग बनाइए, सरकार ये छूट पाइए

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. योगी सरकार 500 वर्ग मीटर से कम जमीनों पर बनने वाले बड़े मकानों में भी पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य करने जा रही है। ऐसी जमीनों पर ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करने पर अतिरिक्त ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
इसके साथ ही निजी क्षेत्रों में बसने वाली कालोनियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से मंगलवार को पास कराने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार (आज) शाम को कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसमें आवास विभाग के उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। असल में इसमें उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि वर्ष 2008 में तैयार की गई थी। इसमें जरूरत के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है।

प्रदेश में मौजूदा समय पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। घरों में पार्किंग के लिए स्थान आरक्षित न कर लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। इससे जाम के साथ लोगों को अन्य तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पाकिंग की व्यवस्था करने पर भवन की अधिकतम ऊंचाई 17.5 मीटर करने की सुविधा नक्शा पास करते समय दी जाएगी। इसके साथ ही आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र देने और क्रय योग्य फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) अतिरिक्त देने की सुविधा देने की तैयारी है।

बड़े कांप्लेक्स में ई-चार्जिंग की करनी होगी व्यवस्था राज्य सरकार प्रदूषण कम करने के लिए यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़वा दे रही है। इसके लिए नीति को मंजूरी दी गई है। भविष्य में होने वाले आवासीय और व्यवसायिक अपार्टमेंट में ई-चार्जिंग की सुविधा को अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे इनमें रहने वालों को वहीं पर ही गाड़ियां चार्ज करने की सुविधा मिल सके।

इसके साथ ही सेफ सिटी योजना के तहत महिलों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए हाउसिंग सोसायटियों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा आदि लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। राइट ऑफ वे पालिसी के अंतर्गत मोबाइल, टेलीफोन टावर लगाने की अनुमति देने में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन करने की सुविधा दी जा रही है।

कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है। ये विधेयक शीतकालीन सत्र में ही पेश किए जाएंगे। नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के 10 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। गठन की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है।

कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है। ये विधेयक शीतकालीन सत्र में ही पेश किए जाएंगे। नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के 10 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। गठन की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है।
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