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गाजीपुर में 3 लोगों को मिला आजीवन कारावास, कोर्ट ने 30-30 हजार का अर्थदंड भी लगाया

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्र प्रकाश तिवारी की अदालत ने शनिवार को अपने साथी की हत्या के मामले में सशस्त्र सेना बल के 3 जवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त से 30-30 हजार अर्थदंड वसूलने का आदेश जारी किया।
अभियोजन के अनुसार शस्त्र सेना बल के असिस्टेंट कमांडेंट प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा 30 जनवरी 2017 को थाना नंदगंज में इस आशय की तहरीर दिया गया था कि वह अपने वाहिनी के साथ गोंदिया एक्सप्रेस से दुर्ग छत्तीसगढ़ जा रहे थे। तराव स्टेशन से पहले चेन पुलिंग के समय उनका साथी धनदेव फोन कान में लगाये हुए अपने कोच से बाहर निकला और ट्रेन से उतर गया। बाद में ट्रेन चली तब वादी ने चेन पुलिंग करके के ट्रेन रोकी। वह और उसके साथी उतरे और धनदेव की तलाश की तो उसकी मोबाइल पटरी पर पड़ी मिली। शक होने पर अपने उच्चधिकारियों को सूचना दिया। दूसरे दिन सुबह थाने पर सूचना दिया। उसके साथ मौके पर पुलिस गई तो एक महिला ने जानकारी दिया कि खेत में पेड़ से उसकी लाश लटकी है।

वादी की सूचना पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान विवेचना पुलिस ने सेसराम ठाकुर उपनिरीक्षक, निलेन्द्र चक्रवर्ती हेड कान्स्टेबल व भरत भजेल का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 12 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शनिवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाते हुए। तीनों अभियुक्तों को जेल भेजने का आदेश दे दिया। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में आरोपी तीनों एसएसबी जवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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