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गाजीपुर के शिक्षा माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, BEO बोले- जल्द विद्यालय बंद करें, अन्यथा...जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले में शासन द्वारा बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाए जाने के निर्देश के बावजूद भी सेवराई में तहसील क्षेत्र में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर विद्यालय चलाया जा रहा है। जिसका जीता जागता उदाहरण बुधवार को उस समय देखने को मिला जब भदौरा ब्लाक के करीब 16 बिना मान्यता प्राप्त चलाए जा रहे विद्यालयों पर खंड शिक्षा अधिकारी भदौरा सीताराम ने संज्ञान लेते हुए में नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से विद्यालयों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया।
खंड शिक्षा अधिकारी सीताराम ने विद्यालयों को जारी नोटिस में बताया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रस्तर 5 में उल्लेखित कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है, अथवा मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है तो उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है।

उन्होंने आगे कहा कि यदि नोटिस के बावजूद भी विद्यालय चलाए जा रहे हैं, तो 10 हजार रुपए प्रतिदिन का जुर्माना देय होगा। उन्होंने आदेशित किया कि तत्काल प्रभाव से विद्यालयों को बंद करते हुए नामांकित छात्रों का प्रवेश निकटतम परिषदीय विद्यालय में करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में दंड और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के बाद बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चला रहे शिक्षा माफिया में हड़कंप की स्थिति मच गई।

खंड शिक्षा अधिकारी सीताराम ने बताया कि भदौरा ब्लाक के तहसील क्षेत्र के 16 बिना मान्यता के विद्यालय चलाए जा रहे थे। इन विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्य को नोटिस जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से विद्यालय बंद कर नामांकित छात्रों का नजदीकी परिषदीय विद्यालय में नामांकन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग बिना मान्यता के विद्यालय चला रहे हैं, और नोटिस देने के बाद विद्यालय बंद नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ शासनादेश के तहत कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी।
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