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गाजीपुर जनपद में फर्जी ब्रांड का सामान बेचने वाले इन दुकानदारों पर लगा जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थो के नमूनें जॉच के लिए खाद्य विश्लेषक भेजे गए थे। जॉच के बाद खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गई थी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। अपर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश कुमार के न्यायालय द्वारा 09 वादों में एक लाख एक हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड समय से जमा न किए जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी।

जिसमें सौरभ कुमार पर फर्जी ब्रांड काजू की बर्फी विक्रय करने पर 12000, उमेश प्रसाद पर फर्जी ब्रांड सरसों का तेल विक्रय करने पर 10000, मुन्ना सिंह यादव पर मिलावटी गाय का दूध का विक्रय करने पर 10000, सोनू केशरी पर मिलावटी पेड़ा विक्रय करने पर 15000, गुलाब राम पर मिलावटी खोया विक्रय करने पर 12000, मोहन प्रसाद मद्धेशिया पर मिलावटी सिंघाडा आटा विक्रय करने पर 10000, मंजू देवी पर फर्जी ब्रांड एडिबिल फैट (आस्था गोल्ड) विक्रय करने पर 10000, विजय कुमार जायसवाल पर फर्जी ब्रांड सरसों का तेल (गोपी कृष्ण ब्राण्ड) विक्रय करने पर 12000, राजेश प्रसाद पर मिलावटी आटा (न्यू सम्पूर्ण भोग ब्राण्ड) विक्रय करने पर 10000 का अर्थदण्ड लगाया गया है।
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