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पति की हत्या में बीवी और प्रेमी को उम्रकैद, मृतक के भाई ने लगाया था हत्या का आरोप

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, सहारनपुर. सहारनपुर कोर्ट ने एक महिला और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जिला जज की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर यह फैसला सुनाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने बताया, थाना कुतुबशेर के गांव हौजखेड़ी में रहने वाले ऋषिपाल ने 9 फरवरी 2021 को मुकमदा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसके छोटे भाई शीशपाल की पत्नी पूनम का गांव के ही अंकुर के साथ अवैध संबंध चल रहे थे। दोनों ने मिलकर उसके भाई की हत्या कर दी। ऋषिपाल ने बताया था कि घटना के दिन पूनम ने उसे फोन पर सूचना दी थी कि शीशपाल कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिसके बाद वह घर पहुंचे। ऋषिपाल मृत अवस्था में पड़ा हुआ था।

सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। ऋषिपाल की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर महिला पूनम और अंकुर को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। तत्कालीन इंस्पेक्टर कुतुबशेर विनोद कुमार ने मुकदमे की विवेचना की थी। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ सबूत इकट्‌ठा कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद पूनम और अंकुर को दोषी करार दिया है। दोनों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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