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गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या के प्रयास में पति-पत्नी दोषी करार, पति को आजीवन कारावास वहीं पत्नी को 10 साल की सजा

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में पति-पत्नी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने आरोपी हरिशंकर राम उर्फ भकोला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
उसकी पत्नी सविता देवी को हत्या के प्रयास में 10 साल की सजा और 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। कोर्ट ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

मामला 11 नवंबर 2023 का है। रेवतीपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को कोई बहला-फुसलाकर ले गया। पीड़िता को गंभीर घायल अवस्था में बरामद किया गया। पीड़िता ने बताया कि उस पर जानलेवा हमला किया गया और बलात्कार हुआ।

पुलिस ने पीड़िता को वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। वहीं उसका बयान दर्ज किया गया। बयान के आधार पर पीड़िता के गांव के ही हरिशंकर राम और उसकी पत्नी सविता देवी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने 25 जनवरी 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया। 7 जून को दोनों के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने 7 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की। जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया।
 
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