गाजीपुर में दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की सजा, सास-ससुर को 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगा
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह मामला थाना भांवरकोल में वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था।
मुख्य आरोपी संदीप पटेल को धारा 304B के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है। उसके माता-पिता रामप्रवेश पटेल और रामशीला को भी इसी धारा में 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
तीनों दोषियों को धारा 498A के तहत 2-2 वर्ष का कारावास और 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एक-एक वर्ष का कारावास और 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह सजा उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। दोषी परसदा गांव के रहने वाले हैं।