गाजीपुर में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को आपातकालीन भंडारण के निर्देश
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने सभी पेट्रोल पंपों को विशेष निर्देश जारी किए हैं।
प्रत्येक पेट्रोल पंप को 5000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल का आरक्षित स्टॉक रखना होगा। यह स्टॉक आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इसका उपयोग केवल जिलाधिकारी के निर्देश पर ही किया जा सकेगा।
गैस एजेंसियों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी घरेलू गैस एजेंसियों को 50 घरेलू और 10 व्यवसायिक भरे गैस सिलेंडर रखने होंगे। छोटी एजेंसियों को 25 घरेलू और 5 व्यवसायिक सिलेंडर का स्टॉक रखना होगा।
यह व्यवस्था नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इन आरक्षित भंडारों का उपयोग केवल जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) की अनुमति से ही किया जा सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह कार्य योजना बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और बचाव सुनिश्चित करना है।