अब्बास-अंसारी की अपील पर 26 जून को होगी अगली सुनवाई, विधायकी रद्द
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. मऊ जिले में पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में दायर अपील पर आज, 24 जून 2025 को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 26 जून 2025 तय की है। अब्बास मंगलवार सुबह 10 बजे मऊ कोर्ट पहुंचे, जहां उनके भाई उमर अंसारी भी मौजूद रहे। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
क्या है पूरा मामला?
मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. केपी सिंह ने 31 मई 2025 को अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 1 जून 2025 को उनकी विधायकी समाप्त कर दी। आज की सुनवाई में अब्बास कोर्ट में उपस्थित रहे, जहां वकील दरोगा सिंह ने अपील पेश की। समय की कमी के कारण आंशिक बहस हुई और अगली तारीख निर्धारित की गई।
विवादित बयान और कार्रवाई
यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब अब्बास ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली में कहा था, "अखिलेश यादव से कहकर आया हूं, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी। जो जहां है, वहीं रहेगा। पहले हिसाब-किताब होगा, फिर ट्रांसफर।" इस बयान पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे के प्रचार पर प्रतिबंध लगाया था। 4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर मऊ कोतवाली में FIR दर्ज हुई, जिसमें अब्बास, उमर अंसारी, चुनाव एजेंट मंसूर, और 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया।
अब्बास और उमर का बयान
कोतवाल अनिल सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी ली, जिस पर अब्बास ने कहा कि वे जल्द लौटेंगे। मीडिया के सवालों पर उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बयान देने से इनकार कर दिया।
विधायकी बचाने की अपील
अब्बास के वकील दरोगा सिंह ने विधायकी बचाने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जो अब जिला जज कोर्ट में विचाराधीन है।
मऊ में सियासी हलचल
यह मामला मऊ में सियासी हलचल को बढ़ा रहा है। स्थानीय लोग और राजनीतिक हलके इस निर्णय और अपील पर नजर बनाए हुए हैं।