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गाजीपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने दी 10 साल कठोर कारावास की सजा, 30 हजार रुपए जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त चंद्रकेशव को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 2017 का है। भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था। चंद्रकेशव ने अपने जीजा के साथ मिलकर पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया था। आरोपी ने कई दिनों तक पीड़िता के साथ रेप किया। करीब 20 दिन बाद पीड़िता को जखनियां रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया।

अभियोजन पक्ष ने मामले में 6 गवाह पेश किए। न्यायाधीश राम अवतार ने सभी पक्षों को सुनने के बाद चंद्रकेशव को दोषी पाया। उन्होंने पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा अपहरण की धारा 363 में 5 साल का साधारण कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में 7 साल का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 506 में 2 साल का कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, आरोपी के जीजा को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
 
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