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Ghazipur News: फरार मां के फर्जी हस्ताक्षर से 10 करोड़ की कुर्क संपत्ति छुड़ाने के मामले में बेटा उमर को जेल

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गैंग आईएस-191 के पूर्व सरगना और माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे 3 अगस्त की रात लखनऊ से पकड़ा गया। आज गाजीपुर पुलिस ने उमर को मीडिया के सामने पेश किया।
उमर अंसारी पर आरोप है कि उसने अपने पिता मुख्तार अंसारी के नाम की कुर्क की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की, जिसमें उसने अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए थे। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले ही संपत्ति जब्त की जा चुकी थी। इसी संपत्ति को छुड़ाने के लिए उमर ने गाजीपुर न्यायालय में याचिका दायर की थी।

पुलिस ने कहा-पूरी साजिश के तहत तैयार किए गए थे फर्जी दस्तावेज
गाजीपुर पुलिस के मुताबिक, उमर ने सोची-समझी साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उसमें अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। आफ्शा पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित है और उनके खिलाफ गाजीपुर समेत कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं।

धारा 14(1) के तहत जब्त हुई थी संपत्ति
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत की गई थी। मामला सामने आने के बाद उमर के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ईडी ने पहले ही आफ्शा पर जारी कर रखा है लुकआउट नोटिस गिरफ्तारी के बाद उमर को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आफ्शा अंसारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर चुका है।

हस्ताक्षर जांच में हुआ खुलासा
यह मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमा संख्या 1051/2007, धारा 16(1), उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा है। इस संबंध में आफ्शा अंसारी द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 324/2025 दाखिल किया गया था।

न्यायालय के निर्देश पर जांच अधिकारी ने 11 जुलाई 2025 को दस्तावेजों की नकल प्राप्त की और उनका विश्लेषण किया। जांच में पता चला कि आफ्शा के वकील के माध्यम से दायर की गई याचिका में जो हस्ताक्षर थे, वे संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। आफ्शा अंसारी, मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन में 60% की पार्टनर हैं। डीड पर उनके किए हस्ताक्षरों को जब याचिका के दस्तावेजों से मिलाया गया, तो हस्ताक्षर पूरी तरह भिन्न पाए गए। याचिका में अधिवक्ता लियाकत अली ने लिखा था कि याचिकाकर्ता आफ्शा ने अपने पुत्र उमर अंसारी के माध्यम से याचिका दाखिल की है, और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी उसी ने किए हैं।

अब वकील और उमर दोनों पर केस
इस खुलासे के बाद मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी और अधिवक्ता लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उमर को BNS की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) के तहत लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी
गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ने आज मीडिया के सामने उमर अंसारी को पेश किया और पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
 
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