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गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की जेल, 30 हजार का लगाया जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आरोपी को 12 साल के कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय ने अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
मामला दिलदारनगर थाना क्षेत्र का है। 21 फरवरी 2024 को आरोपी आदिल अंसारी ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर गाजीपुर शहर के एक होटल में ले गया। वहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया, जहां उसने फिर दुष्कर्म किया।

पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने अभियोजन की ओर से 5 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
 
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