गाजीपुर में मारपीट के मामले में दोषी को 7 साल की सजा, पीड़ितों को मिलेंगे 2-2 हजार
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश विजय पाल की अदालत ने एक गंभीर मारपीट के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
न्यायाधीश ने अर्थदंड की राशि का बंटवारा भी तय किया है। प्रत्येक घायल को 2-2 हजार रुपये दिए जाएंगे। शेष 3 हजार रुपये राजकीय कोष में जमा किए जाएंगे।
मामला 6 अप्रैल 2012 का है। थाना बहरियाबाद के गांव बबुरा निवासी श्री राम सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि बटवारे में मिली चारा मशीन में घास काटने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान उनके भाई विजय बहादुर सिंह और परिवार के अन्य लोगों ने वादी के बेटे राकेश सिंह और घर के अन्य लोगों पर हमला कर दिया।
आरोपियों ने लात-घूंसों और लाठी-डंडों से मारपीट की। इससे राकेश और अन्य लोगों को चोटें आईं। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने 9 गवाहों को पेश किया।
शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। आरोपी को तत्काल जेल भेज दिया गया।