गाजीपुर जेल से सिद्धदोष बंदी रिहा, मानवाधिकार परिषद ने चुकाया अर्थदंड
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिला कारागार में सजा काट रहे कैदी रवि प्रताप सिंह उर्फ धाकड़ सिंह को रिहा कर दिया गया है। मानवाधिकार परिषद द्वारा अर्थदंड चुकाए जाने के बाद उन्हें मुक्ति मिली।
कोर्ट ने 34/308, 323, 452, 504 और 506 की धारा में थाना करंडा, जनपद गाजीपुर के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। अपर जिला-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03, गाजीपुर ने उन्हें 5 वर्ष के कारावास और 15,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था।
अर्थदंड का भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त 8 माह 22 दिन की सजा सुनाई गई थी। बंदी ने अपनी मूल 5 वर्ष की सजा 13 जनवरी 2026 को पूरी कर ली थी और उसके बाद वह अर्थदंड के बदले दी गई अतिरिक्त सजा काट रहे थे।
जेल अधीक्षक जगदम्बा प्रसाद दुबे, कारापाल शेषनाथ यादव और उपकारापाल राजेश कुमार के प्रयासों से ELTERRAN HUMAN RIGHTS COUNCIL OF INDIA के जिला अध्यक्ष गाजीपुर, एडवोकेट राघवेन्द्र साहू ने सोमवार को न्यायालय में 15,500 रुपए की पूरी अर्थदंड राशि जमा करा दी।
