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गाजीपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी जीवित यादव को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें से आधी राशि (50 प्रतिशत) पीड़ित बच्ची को देने का आदेश दिया गया है। यह घटना भावरकोल थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 अगस्त 2023 को सुबह करीब 10:30 बजे हुई थी। 8 साल की बच्ची अपनी मड़ई में खेल रही थी। उसी दौरान गांव के जीवित यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

मौके पर पहुंची बच्ची की मां ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन वह जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकला। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने की। उन्होंने अदालत के समक्ष कुल 7 गवाहों को पेश किया। पुलिस ने विवेचना के दौरान ठोस सबूत जुटाए और पीड़िता के बयान दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जीवित यादव को दोषी पाया। इसके बाद उसे सजा सुनाते हुए सीधे जेल भेज दिया गया।
 
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