गाजीपुर कोर्ट ने पत्नी की हत्या में पति को 10 साल की सजा दी, 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में जिला जज धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया, जिसके बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के गनपा गांव का है। वादी विजय बिंद ने 29 दिसंबर 2022 को कोतवाली थाने में तहरीर दी थी।
उन्होंने बताया कि उनकी बेटी प्रीति बिंद की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले टेढ़वा निवासी विजय बिंद पुत्र रामा बिंद से हुई थी। शादी में सामर्थ्य अनुसार उपहार भी दिए गए थे।
शादी के कुछ समय बाद, ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर प्रीति को प्रताड़ित किया जाने लगा। वादी को 29 दिसंबर 2022 को सूचना मिली कि दहेज के लिए उनकी बेटी को फांसी पर लटका दिया गया है। मौके पर पहुंचने पर प्रीति मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी मिली।
वादी की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 8 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश दिया।
