गाजीपुर में संपत्ति विवाद में युवक की हत्या, पिता, दो भाई और भाभी को आजीवन कारावास
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के एक चर्चित हत्याकांड में शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ (पिता), नौशाद खाँ (भाई), इरफान खाँ (भाई) और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा (भाभी) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया। यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई पूर्व अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के ग्राम दिलदार नगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद से ही संपत्ति विवाद को लेकर ससुराल पक्ष अमजद खाँ को लगातार प्रताड़ित कर रहा था और जान से मारने की धमकियाँ दे रहा था।
शहनाज अख्तर के अनुसार, हत्या से पहले अमजद खाँ ने अपनी पत्नी और बच्चों को मायके भेज दिया था और अपनी जान को खतरा बताया था।
अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। सभी दोषियों के खिलाफ वारंट जारी कर उन्हें जिला कारागार गाजीपुर भेजने का निर्देश दिया गया है।
न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि इस तरह की पारिवारिक हत्याएं समाज और मानवता दोनों को शर्मसार करती हैं, और ऐसे अपराधों के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
