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गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 25-साल की सजा, 55 हजार का जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जो पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।
मामला गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जज राम अवतार प्रसाद की कोर्ट ने आरोपी अरमान उर्फ भोला को दोषी मनाते हुए 25 साल की सजा सुनाई विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय के अनुसार, 24 दिसंबर 2024 को आरोपी ने नाबालिग का अपहरण किया। इसके बाद उसे आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में ले जाकर करीब चार महीने तक अपने पास रखा। इस दौरान आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाता रहा।

जांच में सामने आया कि आरोपी नाबालिग को मस्जिद और मजार जैसी जगहों पर भी ले जाता था। बाद में वह उसे गाजीपुर के मकदूमपुर मजार पर लेकर आया, जहां से पुलिस ने उसे बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 1 मई 2025 को आरोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और 25 साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी के खिलाफ इसी तरह का एक और मामला अदालत में विचाराधीन है।