गाजीपुर में दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सजा, 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शशिपाल को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी। फैसला सुनाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला खानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोपी शशिपाल पिछले तीन महीनों से स्कूल आते-जाते समय एक नाबालिग छात्रा को परेशान कर रहा था और उसके साथ छेड़खानी करता था। परिवार द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद आरोपी पक्ष ने उन्हें धमकी दी।
इसके बाद, 20 दिसंबर 2017 को आरोपी छात्रा को स्कूल से लौटते समय बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लगभग एक महीने बाद पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने अदालत में 7 गवाह पेश किए। मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सख्त सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों को गंभीर बताते हुए पीड़िता को आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया।
