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गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंस फाइल गायब कराने के आरोप में सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में दिवंगत माफिया मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग और उसके सहयोगियों को जारी शस्त्र लाइसेंसों की जांच के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, तत्कालीन शस्त्र लिपिक अशफाक अहमद और शस्त्र लिपिक द्वितीय गौरी शंकर राम के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की है। इन पर आपराधिक साजिश के तहत शस्त्र लाइसेंस और हथियारों की खरीद-बिक्री से संबंधित मूल पत्रावली अभिलेखागार से गायब कराने का आरोप है, ताकि हथियारों के दुरुपयोग को छिपाया जा सके।
गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने बुधवार दोपहर 2 बजे मीडिया को बताया कि मुख्तार अंसारी गैंग (आईएस-191) के सदस्यों और सहयोगियों को जारी 51 शस्त्र लाइसेंसों पर खरीदे-बेचे गए 145 हथियारों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

इस जांच के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ दिल्ली, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश तक जाकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों और लाइसेंसी हथियार विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच की।

जांच के दौरान गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के अभिलेखागार में कई शस्त्र लाइसेंसों और हथियारों की खरीद-बिक्री से संबंधित मूल पत्रावलियां गायब मिलीं। इसके अलावा, कुछ हथियारों की वर्तमान स्थिति का भी पता नहीं चल सका। जांच में हथियारों की खरीद-बिक्री में अनियमितताओं के तथ्य भी सामने आए हैं।

इसी कड़ी में, अफजाल अंसारी के नाम जारी लाइसेंस संख्या 1188 पी-2 की पत्रावली और खरीद-बिक्री संबंधी रिकॉर्ड अभिलेखागार से गायब पाए गए। साथ ही, उस लाइसेंस पर खरीदी गई रायफल नंबर 830405 की वर्तमान स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो सकी। इसी आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने बताया कि कोतवाली थाना में मुकदमा संख्या 535/2026 के तहत आईपीसी की धारा 409, 120-बी और आर्म्स एक्ट की धारा 21/25 तथा 30 में एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि शेष शस्त्र लाइसेंसों और हथियारों का सत्यापन अभी जारी है। जांच में जहां भी अनियमितताएं सामने आएंगी, वहां संबंधित लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।