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गाजीपुर में रिश्वत और लापरवाही के आरोप में लेखपाल निलंबित, विभागीय जांच शुरू

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. सेवराई तहसील के कल्यानपुर क्षेत्र के लेखपाल उपेंद्र कुमार को भ्रष्टाचार और सरकारी दायित्वों में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी सेवराई ने उनके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है।
उपजिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तहसीलदार सेवराई की 30 जून 2026 की रिपोर्ट में लेखपाल उपेंद्र कुमार पर आरोप लगाया गया है।

यह आरोप समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एक व्यक्ति से अपने निजी बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से अवैध रूप से धनराशि प्राप्त की।

इस मामले में उन्हें 27 जून 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आदेश में यह भी बताया गया है कि उपेंद्र कुमार अपने निर्धारित लेखपाल क्षेत्र में निवास नहीं कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास करने पर उनका मोबाइल फोन भी बंद पाया गया।

इन तथ्यों को उनके पदीय दायित्वों के प्रति घोर उदासीनता और लापरवाही माना गया है। निलंबन अवधि के दौरान, उपेंद्र कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

उन्हें प्रत्येक माह यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। निलंबन के दौरान, उन्हें राजस्व निरीक्षक कार्यालय से संबद्ध किया गया है और प्रत्येक कार्यदिवस पर उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इस मामले की जांच के लिए नायब तहसीलदार दिलदारनगर को जांच अधिकारी नामित किया गया है।