गाजीपुर के बहादुरगंज चेयरमैन रेयाज अंसारी और इरशाद अहमद उर्फ मोहन पर FIR, जांच शुरू
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र में बहादुरगंज नगर पंचायत चेयरमैन रेयाज अंसारी और इरशाद अहमद उर्फ मोहन के खिलाफ जान से मारने की धमकी और गाली-गलौज के आरोप में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई वसीम अहमद की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) और 352 के तहत की है।

वार्ड नंबर-5 डकीनगंज निवासी वसीम अहमद ने अपनी शिकायत में बताया कि 30 जुलाई 2026 की सुबह करीब 8:30 बजे वह अपने घर के पास पान की गुमटी पर थे। आरोप है कि इसी दौरान चेयरमैन रेयाज अहमद अंसारी और इरशाद अहमद उर्फ मोहन बाइक से वहां पहुंचे।
शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें धमकी दी। उन्होंने वसीम अहमद से कहा कि उनके खिलाफ पहले से दर्ज सीजेएम कोर्ट के मुकदमा संख्या 309/2023 और कासिमाबाद थाने की एफआईआर संख्या 02/2025 को 10 दिन के भीतर वापस ले लें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और जान से हाथ धोना पड़ेगा।
तहरीर में वसीम अहमद ने यह भी आरोप लगाया है कि रेयाज अंसारी आईएस-191 गैंग का सक्रिय सदस्य और डी-131 गैंग का लीडर है। वहीं, इरशाद अहमद नगर पंचायत के जलकल विभाग में संविदाकर्मी है। शिकायतकर्ता ने अपनी और परिवार की सुरक्षा को खतरा बताते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई और जान-माल की सुरक्षा की मांग की है।
पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 31 जुलाई 2026 को कासिमाबाद थाने में एफआईआर संख्या 302/2026 दर्ज की। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक पुष्पेश चंद्र दुबे को सौंपी गई है।
थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की जा रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुरूप आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।