गाजीपुर में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में युवक गिरफ्तार
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गहमर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोप में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
शनिवार को गहमर थाने में मुनजी पुत्र रामबचन राम निवासी ग्राम सेवराई ने एक लिखित तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया गया कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री अंजली कुमारी को अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र उपेंद्र राम निवासी ग्राम विशुनपुरा (वर्तमान पता ग्राम सेवराई), उम्र 18 वर्ष, बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।
वादी द्वारा अपनी पुत्री की खोजबीन के दौरान उसे करहियाँ मुजिया बारी बस स्टैंड से बरामद कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गहमर में मु0अ0सं0 155/2026, धारा 137(2), 87 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक शिवप्रसाद पाण्डेय, चौकी प्रभारी सेवराई को सौंपी गई।
विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वादी तथा पीड़िता की माता के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता का बयान धारा 180 बीएनएसएस के अंतर्गत अंकित किया गया। विवेचना एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किए जाने का प्रथमदृष्टया अपराध भी परिलक्षित होता है।
प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 01.08.2026 को उपरोक्त मुकदमे में नामजद अभियुक्त अंकित कुमार को दोपहर 12:00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसकी माता सोनी देवी को दी गई, जो थाने पर उपस्थित थीं। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
