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आजम खान को कोर्ट से लगा झटका, यूनिवर्सिटी की 100 बीघा जमीन जब्त करने का दिया आदेश

प्रयागराज राजस्व बोर्ड की अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि आजम खान की यूनिवर्सिटी की 100 बीघा जमीन को जब्त कर लिया जाए.
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं, ताजा मामले में प्रयागराज स्थित राजस्व कोर्ट से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है. राजस्व कोर्ट ने आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी वाली जमीन जब्त करने का आदेश दिया है. प्रयागराज राजस्व बोर्ड की अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि आजम खान की यूनिवर्सिटी की 100 बीघा जमीन को जब्त कर लिया जाए.

मालूम हो कि रामपुर सांसद आजम खान इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और यह यूनिवर्सिटी लगभग 500 एकड़ जमीन पर बनी हुई है. कोर्ट का कहना है कि आजम खान ने 12 दलितों से 100 बीघा जमीन खीदी थी, जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भू-सुधार कानून का उल्लंघन था. ऐसे में कोर्ट ने आजम खान की 100 बीघा जमीन जब्त करने का आदेश दिया.


राजस्व कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान की यूनिवर्सिटी का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा. मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से आजम खान लगातार ऐसे कानूनी फैसलों में उलझे हुई हैं. पिछले महीने ही यूपी की एक अदालत ने उन्हें कोर्ट में उपस्थित न होने पर भगोड़ा करार दिया था. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के नकली जन्मप्रमाण पत्र मामले में आजम खान को समन भेजे गए थे.

 
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