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6 हफ्ते में शुरू हो भर्ती प्रक्रिया, 69,000 शिक्षामित्रों पर SC का UP सरकार को आदेश

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे. कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा किया जाए.
उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने योगी सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है. जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली तीन न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.


कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे. कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा किया जाए. इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 साल अनुभव वाले शिक्षामित्रों को एक फीसदी वेटेज दिया जाए.


दूरस्थ बीटीसी शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ‘कोर्ट से शिक्षामित्रों को पूरी उम्मीद थी कि पक्ष में आदेश आएगा, लेकिन ऐसा नही हुआ. संघ यूपी सरकार से मिलकर शिक्षामित्रों के भविष्य सुरक्षित करने का आग्रह करेगा.’

योगी सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि शिक्षामित्रों का आकस्मिक अवकाश दो दिन बढ़ा दिया जाएगा. इस फैसले के बाद शिक्षामित्रों को सालभर में मिलने वाले 12 आकस्मिक अवकाश की जगह 14 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे.


गौरतलब है कि यूपी के शिक्षामित्र पिछले काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं. इन्होंने सरकार के समक्ष अपनी कई सारी मांगें रखी हैं. नियुक्ति के अलावा शिक्षामित्रों के विभिन्न संगठनों ने सीएल 12 से बढ़ाकर 14 करने की मांग भी रखी थी. अपनी मांगों को लेकर शिक्षामित्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए लखनऊ में कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं.

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